श्रमिको को आवास की सामाजिक सुरक्षा दें, – मुख्यमंत्री के निर्देश

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मुंबई, 29 जून : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने राज्य के श्रमिक विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य के भवन एवं अन्य निर्माण कार्य सेक्टर जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार को पिछले 2 जून से महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि इस असंगठित सेक्टर के मजदूरों को ‘सबके लिए घर’ योजना के तहत घर उपलब्ध करा करके उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए।
महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण मंडल के कामकाज की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में समीक्षा की गई। बैठक में श्रम मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक,मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, गृह निर्माण विभागा के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, श्रम विभागा के प्रधान सचिव बलदेव सिंह, शहरी विकास विभागा के प्रधान सचिव (एक)  डॉ.नितिन करीर, शहरी विकास विभागा की प्रधान सचिव (दो) मनीषा म्हैसकर, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव सुनील
पोरवाल, ग्राम विकास विभागाके सचिव असीम कुमार गुप्ता, योजना विभागा के प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, श्रम विभागा के आयुक्त यशवंत केरुरे समेत कई वरिषठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने इमारत एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण मंडल के जरिए पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवारों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना का लाभ 2 जून से देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकृत बांधकाम मजदूरों को समाजिक सुरक्षा के तहत किस तरह घर दिया जाए बोर्ड इस पर भई अध्ययन करके उन्हें रिपोर्ट दे ताकि ‘सबके लिए घर’ का लाभ इन मजदूरों को भी दिया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इमारत एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण मंडल के कामकाज को तेज करने और उसे पारदर्शी बनाने के लिए जल्दी से जल्दी एक इंटिग्रेटेड कंप्यूटर प्रणाली विकसित किया जाए। देवेंद्र फड़नवीस ने इस बारे में 15 दिन के अंदर एक प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मंडल का कामकाज तेज करने और उसे इंटिग्रेटेड कंप्यूटर प्रणाली से जोड़ना बहुत जरूरी है ताकि इस परियोजना के लिए प्रबंधन सेवा प्रदान करने के लिए चयन प्रक्रिया की जानकारी तुरंत मिल सके। इससे लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता आएगी और बेहतर तरीके से परियोजना प्रबंधन हो सकेंगा। इससे आरएफपी निश्चित करने का काम यथाशीघ्र पूरा किया जा सकेगा।
श्री फड़नवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के पंजीकरण तेज करने और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आपस में सहयोग और तालमेल बहुत बहुत जरूरी है। 15 मार्च 2011 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक राज्य में निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों का राज्य सरकार व्दारा पंजीकरण आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री फड़नवीस ने कहा कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग,म्हाडा (गृह निर्माण) सिडको (शहरी विकास) और एमआईडीसी (उद्योग) में आपसी सहयोग और तालमेल जरूरी है। इस अवसर पर निर्माण क्षेत्र के मजदूरों का पंजीयन, जमा उपकर, कल्याणकारी योजना पेश किया गया।