दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

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गोरेगांव,, 8 नवंबर:- पुलिस थानांतर्गत आनेवाले ग्राम तिल्ली (इंदिरा नगर) निवासी आरोपी विजय ज्ञानीराम भोंडे (३०) को नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश  माधुरी आनंद ने 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि गोरेगांव पुलिस थानांतर्गत आनेवाले ग्राम तिल्ली (इंदिरा नगर) निवासी 16वर्षीय नाबालिग युवती 21 नवंबर २००९ की रात 8 बजे के दौरान घर के समीप खुले में शौच के लिए गई हुई थी, इसी दौरान ग्राम के ही निवासी आरोपी युवक विजय ज्ञानीराम भोंडे द्वारा सुनेपन का फायदा उठाकर युवती के मुह पर रूमाल बांधकर चाकु दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के पश्चात आरोपी युवक के फरार होने पर पीडि़त युवती द्वारा शोर मचाया गया। जिससे परिवार के लोग युवती के पास पहुंचे जहां पीडिता ने अपनी आपबीती बताई। जिसके पश्चात परिजनों के साथ फरियादी युवती द्वारा आरोपी युवक के खिलाफ गोरेगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। उपरोक्त प्रकरण तत्कालिन पुलिस निरीक्षक डी.जे.बैन द्वारा आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा ३७६, ५०६ तथा अनु.जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून की धारा ३(१)(एक्स) के तहत मामला दर्ज किया। विशेष यह  है कि यह मामला दलित परिवार के युवती के साथ होने पर व एट्रासीटी का मामला दर्ज होने पर उपरोक्त प्रकरण की जांच तत्कालिन उपविभागीय पुलिस अधिकारी राम गजरे द्वारा मामले की जांच कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में चले प्रकरण के  दौरान फरियादी के बयान तथा ९ अन्य गवाहों एवं चिकित्सा अहवाल के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश माधुरी आनंद ने आरोपी को  भादंवि की धारा ३७६ के तहत 10 वर्ष एट्रासीटी की धारा के तहत   10 वर्ष तथा धारा ५०६ के तहत 5 वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा तीनों सजाओं में 5 हजार रुपए का जुर्माना भी आरोपी को भरना होगा। जुर्माने की राशि न भरने पर तीनों सजाओं में आरोपी की तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उपरोक्त प्रकरण में सरकार की ओर से सरकारी वकील एड.वसंत चुटे, प्रकाश तोलानी, सीएमएस सेल के वासु देशमुख, शहारे तथा कोर्ट पैरवी में सहयोग मोहरीर, सुधा गणवीर ने सहयोग किया।