उपप्रादेशिक परिवहन विभाग का स्कूल बस जांच अभियान

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१७२ बसों की जांच, २ लाख ७८ हजार रूपए का जुर्माना
गोंदिया,19 नवबंरः- उपप्रादेशिक परिवहन विभाग गोंदिया द्वारा स्कूलों में चलने वाली बसों का जांच अभियान नवंबर माह तक किया गया। जिसमें १७२ बसों की जांच कर २ लाख ७८ हजार ९०० रूपए का जुर्माना वसूल करते हुए १५ बसों पर प्रतिबंध लगाया। स्कूल बस समिति का अध्यक्ष प्राचार्य होता है। इसी के चलते महर्षि विद्या मंदिर के मुख्याध्यापक को नोटीस दिया गया है।
तुमखेड़ा की महर्षी विद्या मंदीर की बस एमएच-३६/एफ-२२०९ में जांच के दौरान वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज न दिखाए जाने तथा बिना फिटनेस के वाहन चलाए जाने पर विशेष पथक द्वारा जांच में पाया गया। जिसे विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित हो सकती थी। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मुख्याध्यापक की होने से महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूल बस) नियम २०११ के तहत वाहन का पंजीयन रद्द क्यो न किया जाए तथा संबंधित मुख्याध्यापक पर मामला दर्ज कराई जाए। इस संदर्भ में विभाग द्वारा नोटीस दिया गया है।
गौरतलब है कि उपप्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार स्कूल बसों का समय-समय पर जांच अभियान चलाते हुए कार्रवाई की जाती है। इसी के तहत नवंबर माह तक जिले की विभिन्न शालाओं में चलने वाली १७२ बसों की जांच की। जिसमें ५७ बसे बिना मंजूरी के चल रही थी। ८ बसे अनाधिकृत रूप से विद्यार्थियों का परिवहन किया जा रहा था तथा १५ बसों को जप्त कर उस पर प्रतिबंध लगाते हुए २ लाख ७८ हजार ९०० रूपए का जुर्माना वसूला या। विशेष यह है कि शालाओं में विद्यार्थियों का परिवहन करने वाले बसों की समिति का अध्यक्ष मुख्याध्यापक होता है। जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वह शालाओं में चलने वाली सभी बसों की नियमित जांच करवाने के साथ उसके संपूर्ण दस्तावेज व विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्रधानता दे। लेकिन जिले में अनेक शालाओं में इसकी अनदेखी की जाती है। गोंदिया जिले में बड़े पैमाने पर निजी शालाओं का जाल बिछा होने से बड़ी संख्या में स्कूल बसे चल रही है। लेकिन अधिकांश चलने वाली बसों में नियमानुसार रखरखाव न होने से विद्यार्थियों के साथ कभी भी हादसा होने की संभावना बनी रहती है।
१५ बसों पर प्रतिबंधक कार्रवाई
उपप्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा जांच के दौरान कमियां पाए जाने पर व लाईसेंस नियमानुसार मंजूरी न होने से जिले की विभिन्न शालाओं की १५ बसों पर प्रतिबंध लगाते हुए जप्त किया जिसमें रविंद्र पब्लिक स्कूल सड़क अर्जुनी एमएच-३५/के-३७७०, विवेक मंदिर गोंदिया की एमएच-३५/के-३८४९, एमएच-३५/३८५०, एमएच-३५/के-३९९०, एमएच-३५/के-३८७३, एमएच-३५/के-३६५७, एमएच-३५/के-३९८०, एमएच-३५/एजे-०६११, चेतना फाऊंउेशन अंभोरा की एमएच-३५/के-३५१२, दिल्ली पब्लिक स्कूल की एमएच-३५/के-५१९८, शारदा शिक्षण संस्था की एमएच-३५/के-२७३०, नवजीवन कॉन्वेट साकोली की एमएच-३६/एफ-३८४०, किरसान मिशन स्कूल गोरेगांव की एमएच-३/के-१०३०, नेशनल पब्लिक स्कूल गोंदिया की एमएच-३५/एजे-०४७९ का समावेश है। स्कूल बस जांच अभियान की कार्रवाई उपप्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा निरंतर की जा रही है। जिसमें दोषी पाए जाने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है एैसी जानकारी  उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण इन्होने दी।