हाईकोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण पर रोक हटाई

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जयपुर। हाईकोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ चल रही याचिकाओं को खारिज करते हुए प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण से रोक हटा ली है। हालांकि नए आरक्षण कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के समय सभी कानूनी पहलू उठाने की छूट दी है। 

न्यायाधीश अजय रस्तोगी व न्यायाधीश जे के रांका की खण्डपीठ ने गुरुवार को मुकेश सोलंकी व कैप्टन गुरविन्दर सिंह की याचिकाओं को खारिज कर दिया। सोलंकी की याचिका खारिज होने से 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण पर रोक भी समाप्त हो गई है। 

शेष याचिकाओं को लम्बित रखा गया है। प्रार्थीपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस पी शर्मा व अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने गुरुवार को कोर्ट से कहा कि याचिका को सारहीन मानते हुए खारिज न किया जाए क्योंकि उसमें संपूर्ण आरक्षण को चुनौती दी गई है। 

 इसमें विकास अध्ययन संस्थान व राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने 22 दिसम्बर 2010 को वर्ष 2008 के आरक्षण कानून के खिलाफ याचिका का मामला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा था।(साभार राजस्थान पत्रीका)