बगैर अनुमति के चुनाव प्रचार कर रहे वाहन को जांच टीम ने पकड़ा

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बालाघाट. जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद वाहनों का उपयोग बिना अनुमति के चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकता है। विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी की फ्लाइंग स्क्वॉड टीम ने मंगलवार को जांच के दौरान बिना अनुमति के चुनाव प्रचार कर रहे वाहन को जब्त किया गया। जब्त वाहन को थाने में खड़ा किया गया है। फ्लाइंग स्क्वॉड के अधिकारियों ने अपनी शुरुआती जांच में पाया है कि गाड़ी नंबर एमपी-10-एमई-5555 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं।अधिकारियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए वाहन की अनुमति दिखाने को कहा गया तो वाहन में मौजूद लोगों के पास किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं मिली। इस पर वाहन को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में वारासिवनी थाने में खड़ा करा दिया गया है। आयोग के निर्देश पर वाहनों एवं मतदाता को प्रभावित करने के लिए कैश, शराब, हथियार आदि की जांच के लिए जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन फ्लाइंग स्क्वॉड टीम एवं तीन स्टैटिक निगरानी टीम बनाई गई है।